दिल्ली कोर्ट ने शराब घोटाले में पहली बार AAP को भेजा समन, 12 जुलाई को पेश होने का आदेश

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दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित एक विशेष अदालत (Special Court) ने मंगलवार को कथित शराब घोटाले (Alcohol scandals) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case) में ईडी (ED) की ओर से दाखिल किए गए 7वें और 8वें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए पहली बार आम आदमी पार्टी (आप) को तलब किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दाखिल किए गए पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया है। अदालत ने आरोपियों को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

वहीं ईडी की ओर से पूरक चार्जशीट दाखिल किए जाने की घटना पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी भाजपा की पॉलिटिकल विंग के रूप में काम कर रही है। AAP ने कहा कि दो साल की जांच और 500 से अधिक छापों के बावजूद इस मामले में आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास से एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों को आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए लगाया गया है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल, विनोद चौहान और आप के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। आईओ के माध्यम से आशीष माथुर को समन जारी किया गया है। अदालत ने केजरीवाल और चौहान की पेशी के लिए मामला 12 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस मामले में ये सातवीं और आठवीं पूरक चार्जशीट है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 मई को केजरीवाल और आप के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दायर किया था। सीएम को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा एक जुलाई को विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ एक और पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।

इस मामले में ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता, आप नेता संजय सिंह, सीएम अरविंद केजरीवाल और कारोबारी समीर महेंद्रू समेत अन्य को गिरफ्तार किया है। ईडी ने अदालत में दावा किया है कि इस बात के सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जो गोवा चुनाव प्रचार के लिए आप को दिए गए। यह भी कहा गया कि विनोद चौहान ने हवाला डीलरों के माध्यम से चनप्रीत सिंह को 45 करोड़ रुपये भेजे। चनप्रीत सिंह ही आप गोवा चुनाव अभियान की देखरेख कर रहे थे।

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