केंद्र ने थोक पैकिंग वाली वस्‍तुओं पर अनिवार्य लेबलिंग का रखा प्रस्‍ताव

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केंद्र सरकार (Central government) ने रविवार को विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 (Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011) में संशोधन (Amendment) का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत खुदरा बाजार (retail market .) में बेची जाने वाली 25 किलोग्राम से अधिक वजन या 25 लीटर से अधिक माप वाली पैक की गई वस्तुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी की घोषणा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस प्रस्‍ताव पर 29 जुलाई तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। केंद्र सरकार पैकेज्ड वस्तुओं के लिए एकरुपता स्थापित करने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान (पैक की हुई वस्तुएं) नियम, 2011 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य उस खामी को दूर करना है, जिसके तहत वर्तमान में ऐसी थोक पैकिंग पर अधिकतम खुदरा मूल्य, समाप्ति तारीख, निर्माता की जानकारी और मूल देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करने से छूट दी जाती है।

मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन के तहत निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को खुदरा बिक्री के लिए सभी पूर्व-पैकेज्ड सामानों पर व्यापक लेबलिंग करना जरूरी होगा, चाहे उनकी मात्रा कितनी भी हो। संशोधित प्रावधान द्वारा ये नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैक की गई वस्तुओं को छोड़कर खुदरा में बेची जाने वाली सभी पैक की गई वस्तुओं पर लागू होंगे।

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