पेपर लीक के खिलाफ बिहार विधानसभा में आज पेश होगा बिल, 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

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बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र (Bihar Assembly Monsoon Session) का आज तीसरा दिन है. सूबे को विशेष राज्य (Special States) का दर्जा नहीं मिलने पर विपक्ष (Opposition) आज सरकार के घेर सकता है. विधानसभा ( assembly) की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी. वहीं, 12 बजे विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होगी. बता दें कि नीतीश सरकार (nitish government) आज विधानसभा में तीन बिल पेश करने की तैयारी में है. इसमें पेपर लीक (Paper Leak) से जुड़ा भी एक बिल है.

कौन-कौन से बिल पेश किए जाएंगे?

  • बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
  • बिहार माल और सेवा कर ( संशोधन) विधेयक, 2024
  • विहार लिफट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियमों वाला बिल पेश किया जाएगा. नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3-10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान है.

राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर ये कानून प्रभावी होगा. पेपर लीक में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा. इसके अलावा, पेपर लीक के मामलों की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे.

विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत ही विपक्ष के हंगामे से ही हुई थी. राज्य के स्पेशल स्टेटस राज्य को लेकर महागठबंधन के विधायक नारेबाजी करने लगे. विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने शांति बनाए रखने की अपील की तो विधायकों ने वेल में आकर हंगामा करने लगे. शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हो गई.

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