अरविंद केजरीवाल से HC ने पूछा तीखा सवाल, अभिषेक सिंघवी ने दी सॉलिड दलील; CBI को मिल गया आदेश

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली शराब घोटाला केस में वह बुरी तरह फंस चुके हैं. ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी शिकंजा कसा है. फिलहाल, वह सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. इस बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत की मांग कर रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान जहां अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं, वहीं सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया. सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर दोहराया कि अरविंद केजरीवाल कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से शुक्रवार को पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर-दूर तक कोई आरोप लगा हो. इस मामले में चार लोगों को जमानत मिल चुकी है. सामान्य जमानत मामले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है? अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है. सिंघवी ने आगे कहा कि 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की गई. उन्होंने आगे कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है फिर सीबीआई गिरफ्तार कर लेती हैं. वह कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं. इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट आ गए. ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए. इसके बाद सिंघवी ने कहा कि माई लॉर्ड, ऐसा किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों में ऐसा कहा है.

इसके बाद सीबीआई ने अरविदं केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी. उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, वह याचिका हाई कोर्ट में पहले से ही लंबित है. हाईकोर्ट ने कहा कि सेशन जज की पहली सुनवाई का लाभ आपको मिलेगा, अदालत की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है. इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं. इस मामले में अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही लंबित है, कल या परसों इस मामले पर सुनवाई कर सकती है. यह जमानत याचिका है.

इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने मामलों में ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है? कानून स्पष्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आपके पास उपाय उपलब्ध है तो ऊपरी अदालतों में रुकावट न डालें. कोई तो कारण होगा कि आप सीधे हाई कोर्ट में क्यों आते हैं. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा.

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की. अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है. सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.

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